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Saturday, 12 July 2014

दोहरे उत्तरदायित्व और असुरक्षा के बीच जूझती नारी


हमारे पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं ने भले ही विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की कर अपना लोहा मनवा लिया है और प्रगति की बुलन्दियाँ छू रही हैं परन्तु आज भी वे पहले की भाँति ही शोषित एवं प्रताणित है।  पहले जब उनका कार्यक्षेत्र घर की चहारदीवारी तक सीमित होता था तब भी घर के भीतर वे पुरूषों के हाथ की कठपुतली थी और आज सारी दीवारों को फाँद कर ऊँचे ओहदे पर पहुँचने के उपरांत भी वे समाजिक एवं पारिवारिक शोषण का शिकार हो रही है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा देश है जहाँ महिलाओं के विरूद्ध सबसे अधिक जुर्म हो रहे है।


आज़ादी के बाद देश निरन्तर विकास कर रहा है। देश की राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का श्रेय महिलाओं के खाते में भी जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों मे अपनी भागीदारी से सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। परन्तु इस स्थान को प्राप्त करने के लिए एक महिला को  कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं इससे वह स्वयं ही अनभिज्ञ है। उच्च शिक्षा, बेहतर रोज़गार व उज्जवल भविष्य के लिए उसे घरवालों से पुरूषों जितना सहयोग नहीं मिलता। किसी प्रकार अपनों से लड़ झगड़ कर, उन्हें विश्वास कर ही घर से बाहर कदम निकालती है तो समाज की भेडि़या आँखे उसे अपने आर-पार महसूस होती है। गन्दी मानसिकता व कामुक दृष्टि रखने वाले अकेली महिला पर ऐसी नज़र गाड़े रखते जैसे आवारा कुत्ते कसाई की दुकान के बाहर खड़े होते है।


भारतीय धर्म-ग्रंथों व वेद-पुराणों मे महिलाओं को देवी स्वरूप माना गया है। विभिन्न देवियों की मूर्तियाँ घर मे लगाए लोग उसके समक्ष शीश नमन करते है और दूसरी ओर समाज मे महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक या यूँ कहें एक मन बहलाने वाला खिलौना समझते है। यह तो रहा बाहरी समाज की स्थिति परन्तु घर के भीतर भी उसे कोई जीता जागता व्यक्ति नहीं बल्कि एक निर्जीव रोबोट की भाँति ही समझा जाता है। लोग केवल उससे अपेक्षाऐं रखते हैं पर उसकी क्या अपेक्षाऐं है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। जब से महिलाओं ने पुरूषों से कन्धे से कन्धा मिला कर घर से बाहर जाना प्रारम्भ किया है तब से वह दोहरी जि़म्मेदारियों से घिर गई है। विवाहित महिला को कार्यस्थल पर एक जि़म्मेदार कर्मचारी का प्रमाण देने के साथ-साथ घर मे एक अच्छी पत्नी, बहू व माँ की जि़म्मेदारियाँ भी पूरी निष्ठा से निभानी होती है। घर के बाहर 8-10 घण्टे काम करने के पश्चात परिवारजन उससे घर के कामों में ज़रा भी कमी बर्दाश्त नहीं करते। बाहर व भीतर दोनों जगहों की अपेक्षाओं पर पूरा उतरने की कोशिश मे परेशान वह निरन्तर प्रयासरत रहती है और लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश मे अपनी पूरी ऊर्जा लगा देती है। ऐसी परिस्थिति में न तो उसे घर वालो का पूर्ण सहयोग मिलता है और न बाहर उसे सुरक्षा मिलती है। न जाने कितने यौन शोषण  के मामले है जो बन्द दरवाज़े के पीछे ही बन्द रह जाते है और कभी सामने नहीं आते। ऐसी कितनी महिलाऐं हैं जो पतियों द्वारा किए गए अत्याचार को अपनी और अपने घर की इज़्ज़्त बचाने के लिए बिना मुँह से आह निकाले चुपचाप सहती रहती है क्योंकि उन्हें बचपन से ही सहनशीलता और हर स्थिति मे खुद को ढ़ालने का पाठ पढ़ाया जाता है। ऐसे मे कुण्ठाग्रस्त और बीमार मानसिकता वाले पुरूषों की हिम्मत और बढ़ जाती है और वे उसे अपनी निजि सम्पत्ति समझ कर जैसा चाहे व्यवहार करते हैं। ऐसे परिस्थिति मे वह भीतर ही भीतर घुटती रहती और अवसाद का शिकार होती है। उसके आत्म सम्मान को गहरी ठेस पहँुचती है।


हमारा धर्म और भारतीय संविधान महिला-पुरूष के समान अधिकार की बात करता है, जहाँ हर व्यक्ति को पूरी सुरक्षा व अधिकार के साथ अपनी मजऱ्ी से जीने का अधिकार है तो फिर क्यों हमारा यह समाज महिलाओं से शान्तिमय जीवन जीने का हक छीन रहा है। अब समय आ गया है जब हमें अपनी सोच को पूर्ण रूप से परिवर्तित करना होगा। हमसे ही समाज है तो इसकी शुरूआत हमें अपने घर से करनी होगी। हम बदलेगे तभी समाज बदलेगा। गन्दी व छोटी मानसिकता के लोगों को समाज से पूर्ण निष्कासित करना होगा और आने वाली पीढ़ी को साफ-सुथरी सोच विकसित करानी होगी। माँओ को केवल बेटियों को नहीं बल्कि बेटों को भी जीने का ढ़ंग सिखाना होगा। लोगों से अच्छा व्यवहार, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर-सम्मान, दूसरों के दुख-दर्द समझने व उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का संकल्प, समर्पण का जज़्बा इत्यादि केवल महिलाओं में नहीं वरन् पुरूषों में भी होना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक महिलाओं को पुरूषों का सहयोग व आदर नहीं मिलेगा तब तक महिलाऐं ऐसे ही प्रताणित होती रहेगी। जिस देश की आधी आबादी अपने ही देश में असुरक्षित है और त्रस्त जीवन जीने को अभिशप्त है, उस देश का विकास होना असम्भव है।








 भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति:-


1) घरेलू हिंसा के खिलाफ-घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए विधेयक, 2005 की धारा 1 की उपधारा (3) अधिनियम को केन्द्र सरकार द्वारा 26 अक्टूबर को लागू किया गया।


2) दहेज विरोधी कानून- दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनो अपराध माना गया है। 20 मई 1961 को इसे लागू किया गया। इसके तहत कानूनी सजा और जुर्माना दोनो है।


3) संपत्ति में बराबर का अधिकार- हिन्दू सक्सेशन ( अमेंडमेंट ) एक्ट 2005 के तहत प्रत्येक पुत्री को अपने पिता की संपत्ति में अपने भाईयों के समानान्तर हिस्सा पाने का अधिकार है। इसे 9 दिसम्बर 2005 में लागू किया गया। इसके तहत पुत्री ( विवाहित या अविवाहित ) अपने अधिकारों की मांग करती है तो उसे समानता का अधिकार पाने का हक है।


4) वेतन में बराबरी का अधिकार- भारतीय कानून के तहत महिलाओं को पुरूषों के बराबर वेतन दिए जाने का प्रवाधान है। इसके तहत किसी महिला को पुरूषों के समान  कार्य के लिए उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना कि पुरूषों का मिल रहा है यानी एकसमान काम के लिए एकसमान वेतन।


5) मातृत्व लाभ कानून- मातृत्व लाभ कानून 1961 के तहत महिला के माँ बनने की स्थिति में एक निश्चित समयावधि तक उसे छुट्टी मिलनी चाहिए। इस अवधि के दौरान उसकी नौकरी जारी रहेगी और उसे वेतन भी प्राप्त होगा। कानून के तहत महिला को मातृत्व लाभ भी मिलेगा यानि एक निश्चित सीमा तक जन्म पर हुआ खर्च भी कार्यालय उठाएगा।


6) स्पेशल मैरेज एक्ट- स्पेशल मैरेज एक्ट 1954 के तहत किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर सकता है। जम्मू कशमीर को छोड़ कर देश के सभी राज्यों पर यह नियम लागू होता है। इसके लिए लड़के की उर्म 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल कम से कम होनी चाहिए।


7) प्लांटेशन एक्ट- प्लांटंशन लेबर एक्ठ 1951के तहत किसी भी महिला कर्मचारी की तबियत खराब होने या मातृत्व की स्थिति में मालिक को छुट्टी देनी होगी और इसके साथ ही उसकी मैटरनिटी का खर्च भी उठाना होगा। प्लांटंशन लेबर एक्ठ के तहत महिलाओं को काम करने के लिए बेहतर माहौल और मेहनताना देने की जि़म्मेदारी भी नियोक्ता की ही है। इसे 2 नवम्बर 1951 को लागू किया गया।


8) कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकथाम बिल- यह बिल कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल मुहैया करवाने के लिए लाया गया है। बिल सुप्रीम कोर्ट के 15 वर्ष पुराने फैसले विशाखा बनाम स्टेट आॅफ राजस्थान में दी गई व्यवस्था के आधार पर है। इसमें कोर्ट ने कानून बनने तक कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए गए।


9) अश्लील चित्रण रोकथाम संशोधन बिल 2012- बिल में टी0वी0, अखबार तथा विज्ञापनों मे महिलाओं को वस्तु की तरह परोसने की रोकथाम करने से संबधित है। यह बिल मानसून सत्र 2012 मे राज्यसभा में पेश हो चुका है।


10) अपराधिक कानून संशोधन बिल 2012- यह बिल संसद में लंबित है। इसमें रेप तथा यौन हमलों को रोकने का प्रवाधान है। बिल की खासियत यह है कि इसमें यौन हमलों को लिंगविहीन बना दिया गया है। यानी यौन हमलों की शिकायत अब पुरूष भी कर सकते है।


11) सेंट्रल सोशल वेल्फेयर बोर्ड- इसमें हादसों की श्किार, बेसहारा महिलाओं की काउंसलिंग के साथ रोज़गार के लिए प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा दा जाती है।


12) वर्किंग वीमेंस हाॅस्टल- इस योजना के तहत एकल कामकाजी महिलाओं को शहरों में हाॅस्टल की सुविधा प्रदान की जाती है। जो सुरक्षित एवं किफायती होते है।


13) राष्ट्रीय महिला कोष- महिलाएं छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर इस कोष से आर्थिक सहायता लेकर अपना काम शुरू कर सकती हैं और कजऱ् ली गई राशि को किश्तों में लौटा सकती है।


14) सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड इंप्लाॅयमेंट प्रोग्राम फाॅर वीमेन- गरीब महिलाओं को अपने परंपरागत पेशेवर कौशल को बढ़ाने का मौका दिया जाता है। इससे उन्हें वही काम करते हुए भी बेहतर मज़दूरी मिलने लगती है।





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